अब्दुल गनी खान
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले प्री-स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी व सीनियर केजी जैसे निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य सरकार के 24 अप्रैल 2025 के परिपत्रक के अनुसार, ऐसे सभी निजी शिक्षण केंद्रों को Education Maharashtra.gov.in वेबसाइट पर मौजूद Pre. School Portal (ECCE) टैब के माध्यम से अपनी संपूर्ण जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
इस पोर्टल पर संस्थान को अपने विद्यालय की जानकारी, प्रबंधन विवरण, छात्रों की संख्या, सुविधाएं, शिक्षक व अन्य स्टाफ की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है:
- शिक्षकों की शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाणपत्र
- भवन पूर्णता प्रमाणपत्र
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाणपत्र
नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी अड़चनों के समाधान के लिए प्रभाग समिति स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया गया है।
मनपा उपायुक्त (शिक्षा) बालकृष्ण क्षीरसागर ने सभी निजी पूर्व प्राथमिक केंद्रों से अपील की है कि वे शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेज समय रहते पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके।
मालूम हो कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक अनाधिकृत स्कूलें चल रहे हैं,