अब्दुल गनी खान भिवंडी। महानगरपालिका प्रभाग समिति क्र.1 अंतर्गत फातमानगर के 100 फीट रोड स्थित जी.एन. बेकरी के पास आरक्षित भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण को गुरुवार, 27 नवंबर 2025 को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मौजे नागांव, सर्वे नं. 17 पैकी, संपत्ति क्र. 3228/0 पर किए गए 1820 वर्गफुट के गैरकानूनी निर्माण पर की गई।
भिवंडी। महानगरपालिका प्रभाग समिति क्र.1 अंतर्गत फातमानगर के 100 फीट रोड स्थित जी.एन. बेकरी के पास आरक्षित भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण को गुरुवार, 27 नवंबर 2025 को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मौजे नागांव, सर्वे नं. 17 पैकी, संपत्ति क्र. 3228/0 पर किए गए 1820 वर्गफुट के गैरकानूनी निर्माण पर की गई।नगर नियोजन विभाग के अनुसार यह जमीन मंजूर विकास योजना के अंतर्गत आरक्षण क्र. 82A (इलेक्ट्रिक बस के लिए नया बस स्टैंड) में शामिल है। इसी आरक्षित क्षेत्र में मोहम्मद जाकीर हाफीजउल्लाह अंसारी द्वारा बिना किसी अनुमति के पक्की दीवारों पर सीमेंट शीट का अवैध निर्माण किया गया था।

नगर नियोजन विभाग के अनुसार यह जमीन मंजूर विकास योजना के अंतर्गत आरक्षण क्र. 82A (इलेक्ट्रिक बस के लिए नया बस स्टैंड) में शामिल है। इसी आरक्षित क्षेत्र में मोहम्मद जाकीर हाफीजउल्लाह अंसारी द्वारा बिना किसी अनुमति के पक्की दीवारों पर सीमेंट शीट का अवैध निर्माण किया गया था।
मनपा प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस निर्माण के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई (D.P.L.) पूरी करने के उपरांत इसे हटाने की योजना बनाई गई थी। आदेशानुसार गुरुवार को कार्रवाई करते हुए टोरेंट पावर कंपनी की सहायता से बिजली कनेक्शन काटा गया, जिसके बाद मनपा की JCB मशीन द्वारा पूरे ढांचे को जमींदोज कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान शांतीनगर पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मियों का बंदोबस्त रखा गया। सहायक आयुक्त मकसूम एम. शेख, प्रभाग निरीक्षक व अतिक्रमण विभाग की टीम उपस्थित रही।
मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।

