विशेष संवाददाता
भिवंडी मनपा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला भिवंडी शहर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बिना वैधानिक अनुमति चुनाव प्रचार सामग्री बांटने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला कायम किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राहुल मिलिंद वाघमारे (33) के रूप में हुई है, जो भिवंडी के कामतघर इलाके में स्थित बाराला देवी अपार्टमेंट, गणेश नगर का निवासी है। इस संबंध में पुलिस शिपाई राजेश खंड मोरे ने शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के मुताबिक, 12 जनवरी की शाम करीब 5 बजे गणेश नगर स्थित बारालादेवी अपार्टमेंट के सामने सड़क किनारे आरोपी एक उम्मीदवार से जुड़ी प्रचार सामग्री बांटते हुए पाया गया। आरोप है कि वह उम्मीदवार नितेश ऐनकर के समर्थन में प्रचार कर रहा था। मौके पर आरोपी ने एक टेबल लगाकर उसके पास 4 से 5 कुर्सियां रखी थीं और प्लास्टिक सिलेंडर व उन पर लगे प्रतीक चिह्नों वाले कागजी पर्चे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों में वितरित कर रहा था।पुलिस का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद आरोपी ने किसी भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली थी, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक संदीप रामराजे कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के निर्देश पर प्रचार कर रहा था या नहीं।

