विशेष संवाददाता
भिवंडी जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को छह साल की मासूम बच्ची के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ-साथ आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वाले आरोपी का नाम संदेश गणपत खरपडे (19) है, जो पालघर जिले के वाडा तालुका के तिलसा का निवासी है। 5 अगस्त 2018 को आरोपी ने वाडा तालुका के बिलघर गांव की एक छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद वाडा पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और भिवंडी कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा था।सरकारी वकील विजय मुंढे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर भिवंडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. के. कारंडे ने आरोपी संदेश खरपडे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।इस संवेदनशील मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गोविंद बोराडे द्वारा की गई थी।

