लखनऊ में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

उत्तर प्रदेश

लखनऊ। उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडे के कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को खराब और पुराने अंडों से बचाना है। अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार पुराने अंडों को भी ‘फ्रेश’ बताकर बेच देते हैं, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ जाता है। नए नियम के लागू होने के बाद इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब हर अंडे या उसके पैकेट पर स्पष्ट रूप से उसकी एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी। यदि कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है या गलत जानकारी देकर अंडे बेचता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे। साथ ही, यह पहल खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार के इस निर्णय का उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वागत किया है, वहीं व्यापारियों को भी अब अपने स्टॉक प्रबंधन में अधिक सतर्कता बरतनी होगी।

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