
अब्दुल गनी खान
भिवंडी: भिवंडी में एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर आरोप था कि उसने जेल के भीतर से ही एक भाजपा गटनेता से 25 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने और उनकी हत्या की साजिश रची थी।
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपी का नाम आजाद मासुक अली अंसारी उर्फ ईजू बाटला उर्फ नन्हे (44) बताया गया है, जो छोटा राजन गैंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। भिवंडी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसे आईपीसी की धारा 307, 120(बी), 115 और 34 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कैद और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी।
पुलिस जांच के अनुसार, वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने दो आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि भिवंडी निवासी नसरुला उर्फ बाहत्तर नूर मोहम्मद अंसारी के जरिए इनका संपर्क जेल में बंद आजाद अंसारी से हुआ था।
जांच में सामने आया कि जेल में रहते हुए ही आरोपी ने भिवंडी के भाजपा गटनेता संतोष शेट्टी से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और उन पर जानलेवा हमला कर हत्या की साजिश रची थी। हालांकि, यूपी पुलिस की समय पर कार्रवाई से इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मामले की जानकारी सामने आने पर संतोष शेट्टी ने भिवंडी शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। पुलिस के अनुसार, इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी जारी है।

