तीन व्यापारियों से कॉटन कपड़ा लेकर भुगतान नहीं करने की शिकायत, भोईवाड़ा पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 409 के तहत दर्ज किया मामला
अब्दुल गनी खान
भिवंडी में कपड़ा कारोबार के नाम पर तीन व्यापारियों से लाखों रुपये का माल लेकर भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, मुंबई की एक कंपनी की महिला प्रोपराइटर ने कथित तौर पर व्यापारियों का विश्वास जीतकर कुल 36 लाख 49 हजार 259 रुपये का कपड़ा लिया और उसकी रकम का भुगतान नहीं किया। भोईवाड़ा पुलिस ने महिला कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता शिखरचंद मोहनलाल पहारिया (81) मुंबई के डॉ. आत्माराम मर्चेंट रोड इलाके में रहते हैं और कपड़ा कारोबार से जुड़े हैं। शिकायत में मेसर्स कलाकृष्ण कंपनी की प्रोपराइटर चैताली वैद्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने व्यापारिक संबंधों और विश्वास का फायदा उठाकर तीन व्यापारियों से कॉटन कपड़ा लिया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया।
तीन व्यापारियों से लिया लाखों का कपड़ा
शिकायत में दिए गए विवरण के अनुसार, 24 मार्च से 20 अप्रैल 2023 के बीच चैताली वैद्य ने शिकायतकर्ता से 27 लाख 51 हजार 227 रुपये कीमत का 20,014.80 मीटर कॉटन कपड़ा लिया। इसके अलावा, ठाणे के कपड़ा व्यापारी कन्हैया गोविंदराम टेकचंदाणी से 4 लाख 27 हजार 763 रुपये कीमत का 5,481.9 मीटर कपड़ा और मुंबई के व्यापारी निरंजन लालचंद भतीजा से 4 लाख 70 हजार 269 रुपये कीमत का 2,355.8 मीटर कपड़ा लिया गया।
शिकायत के मुताबिक, तीनों व्यापारियों से लिए गए कपड़े की कुल कीमत 36 लाख 49 हजार 259 रुपये है। आरोप है कि माल व्यापार के नाम पर लिया गया, लेकिन रकम का भुगतान नहीं किया गया, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ।
भोईवाड़ा पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस मामले में 15 अक्टूबर 2026 को भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 409 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक श्रीकांत डांगे कर रहे हैं। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और कपड़े के लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

