आदिल नोमानी भिवंडी
भादवड़ में सामने आया मामला, कार मालिक की जानकारी के बिना वाहन गिरवी रखने और पत्नी के खाते में आए 2 लाख रुपये हड़पने का आरोप; दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
भिवंडी। ठाणे जिले के भिवंडी तालुका स्थित भादवड़ इलाके में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो लोगों ने कारोबारी की करीब 8 लाख रुपये कीमत की अर्टिगा कार उनकी जानकारी के बिना अपने कब्जे में लेकर दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख दी। इतना ही नहीं, कार के बदले कारोबारी की पत्नी के बैंक खाते में आए 2 लाख रुपये कथित तौर पर झूठ बोलकर ले लिए और अपने निजी इस्तेमाल में खर्च कर दिए। शिकायत के आधार पर शांतिनगर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, भादवड़ स्थित कानिफनाथ सोसायटी निवासी संदीप माणिकराव नलावडे (43) ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं। उनकी शिकायत में योगेश राजाराम जोशी, निवासी भादवड़, और महेश सुरेश मोरे, निवासी कोनगांव, के नाम सामने आए हैं।
आरोप है कि 3 जून 2026 से अब तक की अवधि के दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता की करीब 8 लाख रुपये कीमत की अर्टिगा कार, जिसका पंजीकरण नंबर एमएच-48-सीसी-8273 है, हेमंत पाटील से शिकायतकर्ता की जानकारी और सहमति के बिना अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद कथित तौर पर कार को भरत पवार के पास गिरवी रख दिया गया।
शिकायत के मुताबिक, इस लेन-देन के बदले शिकायतकर्ता की पत्नी के बैंक खाते में 2 लाख रुपये आए। आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से झूठ बोलकर यह रकम ले ली और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की। इसके बावजूद कार वापस नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में उनके साथ विश्वासघात कर आर्थिक धोखाधड़ी की गई।
दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 16 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता के थाने पहुंचने पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस अब कार के कब्जे, उसे गिरवी रखने के कथित लेन-देन और 2 लाख रुपये की राशि से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकर कर रहे हैं।

