काल्हेर और पूर्णा में 27 हजार रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त

ठाणे भिवंडी

चार पान दुकानों पर कार्रवाई, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण का आरोप

भिवंडी के काल्हेर और पूर्णा इलाके में प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला बेचने व स्टॉक रखने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ नारपोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कुल करीब 27,438 रुपये कीमत के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शुभांगी जितेंद्र कर्णे की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। 27 सितंबर की शाम से रात तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने काल्हेर और पूर्णा इलाके की चार पान दुकानों पर जांच की।सबसे पहले शाम करीब 7:30 बजे काल्हेर के रेतीबंदर रोड स्थित पृथ्वी कॉम्प्लेक्स से करीब 200 मीटर पहले विनायक पान शॉप एंड जनरल स्टोर्स में जांच की गई। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे पूर्णा बस स्टॉप के पास वाइन शॉप के सामने स्थित सुभान पान शॉप, रात 9:30 बजे पूर्णा बस स्टॉप के पास क्लासिक हार्डवेयर के सामने राकेश पान शॉप और रात 10:30 बजे पूर्णा गेट की कमान के पास पंकज पान शॉप में कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान इन दुकानों से गुटखा, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला समेत कुल 27,438 रुपये कीमत का प्रतिबंधित माल बरामद होने की बात पुलिस ने कही है।मामले में शशांक फुलचंद्र मिश्रा (28), मोहम्मद सुभान मोहम्मद इसहाक शेख (31) और राकेशकुमार भगवान प्रसाद शर्मा (33) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं चौथे आरोपी पंकज मलिक का पूरा नाम-पता पुलिस को फिलहाल उपलब्ध नहीं है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का अवैध भंडारण और बिक्री करने का आरोप है।मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश सानप कर रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *