गणेश विसर्जन जुलूस में नियमों की अनदेखी, देर रात तक भी बज रहा था डीजे साउंड,मचा हड़कंप
विशेष संवाददाता।
भिवंडी:गणेशोत्सव में कानफोड़ू डीजे बजाने वाले मंडलों पर भिवंडी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। भिवंडी शहर, नारपोली और शांतिनगर पुलिस ने 5 अलग-अलग मामलों में मंडल के अध्यक्ष, डीजे मालिक, ऑपरेटर और वाहन चालकों पर केस दर्ज किया है। सभी जगह आवाज 95.4 से 100.8 डेसिबल तक दर्ज की गई।
पुलिस के अनुसार भिवंडी कल्याण रोड पर स्थित लकड़ा मार्केट के संघर्ष मित्र मंडल के जुलूस में 100.8 डेसिबल साउंड पर भिवंडी शहर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आयोजक सत्यनारायण तौटम और डीजे संचालक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है कि तेज आवाज से ट्रैफिक जाम और बुजुर्गों, महिलाओं, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।जिसके कारण पुलिस ने केस दर्ज की है।इसी तरह नवी बस्ती के केजीएन पर श्री कृष्णा मित्र मंडल के जुलूस में 99 DB पर आयोजक हरीश मंदा, डीजे मालिक और वाहन चालक पर भिवंडी शहर पुलिस ने ही केस दर्ज किया है।इतना ही नहीं काल्हेर के दुर्गेश पार्क में रात 10:53 बजे बाद से देर रात तक डीजे बजाने के कारण नारपोली पुलिस ने केस दर्ज किया है।पुलिस का कहना है कि यहां पर रात 10 बजे के बाद हाथगाड़ी पर साउंड बजाने पर मंडल पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया। ध्वनि प्रदूषण और जमावबंदी आदेश के उल्लंघन का भी आरोप लगा है।इसी तरह शांतिनगर इलाके में अनमोल होटल के सामने महिंद्रा पिकअप पर हाई पावर डीजे बजाने पर संतोष राय, ऑपरेटर जहूर काजी शेख समेत अन्य पर शांतिनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है।जबकि इसी पुलिस ने वेतालपाड़ा चौकी के सामने एमएच 04 डीके-3600 टेम्पो पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर अविनाश साळवी, ऑपरेटर प्रवीण घरत और मंडल के लोगों पर केस दर्ज किया गया है।पुलिस ने सभी मामलों में बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है – “तेज डीजे बजाने से सार्वजनिक शांति भंग हुई और यातायात बाधित हुआ।”तीनों थानों की पुलिस जांच कर रही है।

