गोवश तस्करी शक में पीछा कर पकड़ने गए पुलिस वालों को तड़ीपार आरोपी ने हाथ में तलवार लेकर धमकाया
जान की परवाह किए बना पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पहले से दर्ज है 12 केस,28 तक मिली पुलिस हिरासत
भिवंडी गोवंश तस्करी के शक में कार का पीछा कर आरोपी को पकड़ने गए शांतिनगर पुलिस को आरोपी ने हाथ में तलवार लेकर धमकाया।इस दौरान उसने कहा कि अगर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो वह उसे जान से मार देगा।बावजूद इसके पुलिस के जांबाजों ने जान की परवाह किए बिना उसे धरदबोचा।जिसे पुलिस ने एक वर्ष के लिए अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने के कारण कई जिलों से कई दिन पहले ही तड़ीपार किया था।इसके बाद भी बिना किसी परमिशन वह शहर में पाया गया।
शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश चोपड़े ने बताया कि 24 अप्रैल की सुबह 7 बजे वह अपनी टीम के साथ स्थानीय अंसारनगर इलाके में गश्त कर रहे थे।जहां उन्हें एम एच 02 बीएम 5325 की एक कार संदेहास्पद स्थिति में दिखाई,जिसकी जांच करने पुलिस वाले आगे बढ़े ही थे कि कार चालक कार लेकर भागने लगा।जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया।तपश्चात पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा कर कुछ दूर पर जाकर रोका।जिसके बाद कार चालक हाथ में तलवार लेकर बाहर निकला और धमकी देकर आतंक फैलाने की कोशिश की,उसने कहा कि “अगर कोई उसे गिरफ्तार करने आया, तो मैं उसे तलवार से मार दूंगा।”इसके बावजूद पुलिस वालो ने जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ उसे गिरफ्तार कर लिया,बल्कि उसके कार से एक धारदार तलवार, एंड्रायड मोबाइल तथा नकद कुल 1 लाख 29 हजार 500 रुपए जप्त किए गए और कार की डिग्गी से खून पाए गए है।जिसके द्वारा बीफ की तस्करी का पर्दाफांस हो गया है।उक्त जानकारी देते हुए शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई विनायक गायकवाड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सफर अली उर्फ गफू मोहम्मद यूनुस शेख (42) है जो गैबीनगर का रहने वाला है।जिसे पुलिस उपायुक्त ने 6 मार्च 2025 को उसके अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त में होने के कारण एक वर्ष के लिए ठाणे और पालघर जिलों से तड़ीपार किया गया था।इसके बावजूद वह बिना किसी अधिकारी से इजाजत लिए शहर में खुलेआम घूम रहा था।गिरफ्तार आरोपी पर शांतिनगर पुलिस ने बीएनएस की धारा 132 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 4, 25 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 (1) 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।जिस पर इससे पहले विभिन्न स्टेशनों में 12 अपराधिक मामले दर्ज हैं।जिसे 24 अप्रैल को न्यायालय में पेश करने पर उसे अदालत ने 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
