करीना कपूर के फर्जी विज्ञापन के जरिए निवेश घोटाले में बांद्रा की महिला से 23.45 लाख रुपये ठगे गए!

मुंबई

मजहर खान! संवाददाता मुंबई!
मुंबई: साइबर धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाले मामले में, बांद्रा की एक महिला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर की फर्जी निवेश विज्ञापन के झांसे में आकर 23.45 लाख रुपये की ठगी का शिकार होना पड़ा। मुंबई साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और उसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसने एक बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी को पकड़ने में कानून प्रवर्तन की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल में, उसे एक ऑनलाइन लेख मिला, जिसमें कथित तौर पर करीना कपूर और गायिका श्रेया घोषाल द्वारा समर्थित एक निवेश योजना का समर्थन किया गया था। लेख में एक लिंक शामिल था, जिसे उसने जिज्ञासा से क्लिक किया।
इसके तुरंत बाद, उसे खुद को “साशा” बताने वाली एक महिला का फोन आया, जिसने ‘फॉक्सोनेट’ नामक एक अंतरराष्ट्रीय निवेश फर्म का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। महिला ने उसे फर्म की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए राजी किया। कॉलर पर भरोसा करते हुए, पीड़िता ने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया।  अगले कुछ दिनों में सागर, माया और राघव जैसे नामों का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों ने अंतरराष्ट्रीय नंबरों से उससे संपर्क किया और शेयर बाजार के टिप्स दिए। साशा की सलाह पर, महिला ने डेबिट कार्ड के माध्यम से $232 (लगभग 20,000 रुपये) ट्रांसफर करके अपना पहला लेनदेन शुरू किया, जिसका इस्तेमाल उसने पोर्टल पर शेयर खरीदने के लिए किया। साइट पर स्पष्ट लाभ प्रदर्शित होते देख, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया।
25 अप्रैल से 6 मई के बीच, महिला ने कुल 23.45 लाख रुपये के कई ट्रांसफर किए। हालांकि, जब उसने अपना लाभ निकालने का प्रयास किया, तो केवल 1.63 लाख रुपये ही मिल पाए। शेष राशि निकालने के बाद के प्रयास विफल हो गए, और जालसाजों ने फंड को “अनलॉक” करने के लिए 10 लाख रुपये और मांगे।
यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, महिला ने साइबर सेल से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस धारा 318(4), 319(2), 336(2)(3), 338, 340(2), 61(2) और आईटी एक्ट धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है

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