पानी चोरी रोकने के लिए एक्शन मुड़ में मनपा जलापूर्ति विभाग।

भिवंडी

बिना परमिशन  पानी चोरी करने वाले 21 नल कनेक्शन खंडित, 2 पालंबरों सहित 5 पर केस

तीन माह में खंडित किए गए 113 अवैध नल कनेक्शन, 29 लोगों पर दर्ज हुआ पानी चोरी का केस

विशेष संवाददाता
भिवंडी मनपा जलापूर्ति विभाग इन दिनों पानी चोरी रोकने के लिए एक्शन मुड़ में है। जिनके द्वारा अवैध तरीके से किए गए नल कनेक्शन खंडित करने की कार्रवाई जोरो से शुरू की गई है।दो दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध नल लेकर पानी चोरी करने वाले 21 नल कनेक्शनों को जलापूर्ति विभाग ने खंडित कर 3 पलंबर सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है।जबकि पिछले तीन महीने में जलापूर्ति विभाग ने अवैध तरीके से लिए गए 113 नल कनेक्शन खंडित किया गया है।साथ ही बिना परमिशन नल कनेक्शनो द्वारा पानी चोरी कर मनपा के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले 29 पानी चोरों पर केस दर्ज कराया गया है।जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर का कहना है कि आगे भी मनपा द्वारा अवैध नल कनेक्शनो को खंडित करने की कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी।जिसे लेकर पानी चोरों व माफियाओं की नींदें उड़ गई है।

                          भिवंडी  मनपा जलापूर्ति विभाग के प्रभारी अभियंता संदीप पटनावर के नेतृत्व में पाइप लाइनों की सुरक्षा करने, पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 7 सदस्यों वाली एक टीम का गठन किया और पथक प्रमुख के रूप में क्लर्क विराज भोईर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने बताया कि पथक प्रमुख को सूचना मिली कि स्थानीय गौरीपाड़ा इलाके में एक नवनिर्मित छह मंजिला इमारत में 5 नल कनेक्शन अवैध तरीके से लिए गए है।जिसके बाद उन्होंने अपने टीम के साथ उक्त जगह पर पहुंचकर पांच नल कनेक्शन को खंडित कर दिया और मोटर व पाइप जप्त कर लिया।उक्त नल कनेक्शन बिना किसी मनपा से परमिशन लिए अवैध तरीके से किया गया था। मामले में एक पलंबर व दो घर मालिक पर भोईवाडा पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को केस दर्ज कराया है।इसी तरह एक दिन पहले जलापूर्ति विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ठाणे रोड पर स्थित केसर बाग क्षेत्र में प्लंबर शमीम शेख और समीर खान ने मनपा की जलवाहिनी में छेद कर बिना अनुमति के आधा इंच व्यास की 16 नल अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ा था। इस अनधिकृत नल से मनपा को 56,800 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। मामले को गंभीर मानते हुए भोईवाडा पुलिस स्टेशन में दोनों पालंबरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(4), 326(क), 303(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।यह कार्रवाई प्रशासक तथा आयुक्त के आदेशानुसार कार्यकारी अभियंता संदीप पाटणावर के मार्गदर्शन, उप अभियंता सरफराज अंसारी के अधिपत्य तथा पथक प्रमुख विराज भोईर और सहायक पथक प्रमुख नफीस मोमीन की टीम ने की।मनपा की कार्रवाई से अवैध नल कनेक्शन द्वारा पानी चोरों में भय का माहौल है।

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