राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आरक्षण कार्यक्रम,

महाराष्ट्र

32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियों में जल्द चुनाव

अब्दुल गनी खान
मुंबई, 1 अक्टूबर 2025:
राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए सदस्य आरक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पत्रांक क्र. रानिआ/जिपपंस-2025/प्र.क्र.30/का.7 दिनांक 01/10/2025 के माध्यम से सभी जिलों और तहसीलों को यह निर्देश भेजा है।


          प्रमुख चरण और तिथियां:
          प्रारूप आरक्षण की तैयारी:
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रारूप प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा 06 अक्टूबर तक तैयार कर विभागीय आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

विभागीय आयुक्त 08 अक्टूबर तक आरक्षित सीटों के प्रस्तावों को अधिकृत करेंगे।

           आरक्षण नोटिस का प्रकाशन:
नागरिकों के पिछड़ा वर्ग और महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिलाएं) के लिए आरक्षण की सूचना 10 अक्टूबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

जिलाधिकारी 13 अक्टूबर तक आरक्षण तैयार करेंगे।

           प्रारूप आरक्षण अधिसूचना:
पंचायत समिति के लिए तहसीलदार और जिला परिषद के लिए जिल्हाधिकारी 14 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेंगे।

              हरकती और सुझाव:
प्रारूप आरक्षण पर प्राप्त हरकती और सुझावों का अध्ययन कर विभागीय आयुक्त को अभिप्राय सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

                  अंतिम आरक्षण:
अंतिम आरक्षण की अधिसूचना 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक प्रकाशित होगी।

जिल्हाधिकारी 27 अक्टूबर तक अंतिम आरक्षण की तैयारी करेंगे।
विभागीय आयुक्त 31 अक्टूबर तक अनुमोदन करेंगे। जिलाधिकारी 3 नवंबर तक अंतिम आरक्षण को लागू करेंगे।
विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय के नोडल अधिकारी प्रत्येक चरण की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
सुरेश काकाणी सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जानकारी दी है।

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