सोसायटी विवाद में महिला से अभद्रता, आरोपी पर केस दर्ज

भिवंडी

अब्दुल गनी खान
भिवंडी। शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सोसायटी विवाद के दौरान महिला से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी श्रीकांत कांथोड भोइर अरिहंत सिटी, फेज-2, कल्याण रोड, भिवंडी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504, 506 (2) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ए.बी.के. साहिबीर (उम्र 33 वर्ष, निवासी अरिहंत सिटी, फेज-2, भिवंडी) सोसायटी में रहकर “हाउस कीपिंग” के कार्य की देखरेख कर रहे थे। सोसायटी के कुछ निर्णयों के कारण आरोपी श्रीकांत काथोड उनसे नाराज़ था। बताया गया कि आरोपी ने सोसायटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और सदस्यों के समक्ष फोन पर हाउस कीपिंग के कार्य में लगी महिलाओं को अपमानित करने वाली बातें कीं, जिससे माहौल बिगड़ गया।

इसके बाद आरोपी मौके पर पहुंचा और शिकायतकर्ता से कहा “मैं कौन सी औरत लाऊं काम पर, तिलक नगर आना!” — इस तरह की अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें धक्का दिया और धमकाया कि “तू रुल, तू कोण मला सांगणार, तुझी लायकी काय आहे!”

घटना से शिकायतकर्ता को मानसिक आघात पहुंचा और सोसायटी के अन्य सदस्यों के सामने महिला की मानमर्यादा को ठेस पहुंची।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 5 नवंबर 2025 की सुबह 10:30 बजे अरिहंत सिटी, फेज-2, कल्याण रोड, भिवंडी में हुई। शिकायत के आधार पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज लिया गया है।
इस प्रकरण की जांच पोलीस उपनिरीक्षक एन.जी. काते कर रहे हैं।

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