अब्दुल गनी खान
भिवंडी। शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के प्रयास में भिवंडी पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए अवैध हथियार रखने और मनाही आदेश का उल्लंघन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री जब्त की है।
पहली कार्रवाई में भिवंडी अपराध शाखा की टीम गश्त के दौरान शाह टेक्सटाइल्स, जब्बार कंपाउंड के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक पर नजर गई। तलाशी में उसके पास से स्टील/लोहे की पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बाला आनंद केदारे (22), निवासी गायत्रीनगर, भिवंडी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद हथियारों की कीमत करीब 30,300 रुपये है। आरोपी बिना लाइसेंस हथियार लेकर 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक लागू मनाही आदेश का उल्लंघन कर रहा था। उसे 29 नवंबर को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दूसरी घटना में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन ने एक तड़ीपार आरोपी को अवैध रूप से शहर में प्रवेश कर लोगों में दहशत फैलाने के आरोप में पकड़ा। एकता होटल के पास मंगल बाजार स्लैब क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक की जांच की गई, जिसकी पहचान वाहिद अली अब्दुल रज्जाक शेख उर्फ गडगडम (35), निवासी युनूसनगर के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से लोहे का धारदार सुरा मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी को पूर्व में पुलिस उपायुक्त ने तड़ीपार किया था, इसके बावजूद वह बिना अनुमति शहर में दाखिल होकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 तथा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में अवैध हथियारों की आवाजाही और मनाही आदेश का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

