भिवंडी। अब्दुल गनी खान
भिवंडी क्षेत्र में बिजली चोरी के दो बड़े मामले सामने आए हैं। इन मामलों में शांति नगर पुलिस स्टेशन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अलग-अलग आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले प्रकरण में टोरेंट पावर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी किशोर दादाराव पगारे और उनकी टीम द्वारा की गई जांच के दौरान बंगालपुरा निवासी शहिद अली मजिदी एवं अब्दुल रहमान असगर अली द्वारा बिजली चोरी किए जाने का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि दोनों आरोपियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सेक्शन पीलर और मीटर से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया। इस दौरान करीब 6,024 यूनिट बिजली की चोरी की गई, जिससे कंपनी को लगभग 1,67,823.16 रुपये का नुकसान हुआ।
वहीं दूसरे मामले में गुलजार नगर स्थित ग्यासुद्दीन अपार्टमेंट के उपभोक्ता सत्तार अब्बास शेख और समीर सत्तार शेख द्वारा बिना अधिकृत कनेक्शन के सीधे बिजली लाइन से अवैध रूप से विद्युत आपूर्ति लेने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में लगभग 4,039 यूनिट बिजली चोरी होने का अनुमान है, जिससे बिजली कंपनी को करीब 83,459.46 रुपये की क्षति हुई है।
इन दोनों मामलों की शिकायत टोरेंट पावर कंपनी के व्यवस्थापक हितेश अशोक कुमार सुतार द्वारा शांति नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

