बिना अनुमति के भीड़ जुटाकर किया आचार संहिता उल्लंघन,दो गुटों के उम्मीदवारों समेत 80–90 कार्यकर्ताओं पर केस

भिवंडी

विशेष संवाददाता
भिवंडी मनपा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अवैध रूप से भीड़ जुटाने के मामले में शहर पुलिस ने दो राजनीतिक गुटों के उम्मीदवारों और उनके 80 से 90 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई 12 फरवरी की रात कामतघर इलाके के भाग्यनगर में हुई घटना के बाद की गई।
पुलिस के अनुसार, निर्दलीय उम्मीदवार नितेश ऐनकर और उनके समर्थक मयूर चौधरी सहित करीब 40 से 50 कार्यकर्ता तथा भाजपा प्रत्याशी श्याम अग्रवाल के पुत्र कुशाग्र अग्रवाल और केशव अग्रवाल के साथ उनके भी 40 से 50 समर्थक उसी स्थान पर देर रात अवैध रूप से एकत्र होकर प्रचार गतिविधियां चला रहे थे। दोनों गुटों द्वारा भारी भीड़ जमा किए जाने से इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई।इस मामले में दर्ज शिकायत में  पुलिस हवलदार समाधान भोसले ने कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद दोनों पक्षों ने किसी भी सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। इतना ही नहीं, मौके पर धारा 144 (जमावबंदी) लागू होने के बावजूद उसका भी खुलेआम उल्लंघन किया गया।
शहर पुलिस ने निर्दलीय उम्मीदवार नितेश ऐनकर, मयूर चौधरी और उनके 40–50 अज्ञात कार्यकर्ताओं के साथ-साथ भाजपा पक्ष से श्याम अग्रवाल, कुशाग्र अग्रवाल, केशव अग्रवाल और उनके 40–50 समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक सुरेश ढोले कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई उपलब्ध सबूतों के आधार पर की जाएगी।

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