अब्दुल गनी खान
भिवंडी : बकरीद 2026 के मद्देनजर भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका (बीएनसीएमसी) ने कुर्बानी के लिए निजी स्थानों पर अनुमति लेने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी की है। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक व्यक्ति या गैर-सरकारी संस्थाएं अपने स्वामित्व वाले स्थान पर कुर्बानी करना चाहती हैं तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मनपा द्वारा जारी जाहिर प्रकटन में बताया गया है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल जनहित याचिका क्रमांक 11038/2021 में 5 जुलाई 2022 को दिए गए आदेश में महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 378(1)(4) के तहत महापालिका आयुक्तों को त्योहारों या विशेष परिस्थितियों में कुर्बानी स्थलों को अनुमति देने का अधिकार दिया है। इसी आदेश और मुंबई महानगरपालिका की नीति के अनुरूप भिवंडी मनपा क्षेत्र में भी नागरिकों को कुर्बानी स्थल की अनुमति दी जाएगी।
मनपा प्रशासन के अनुसार, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को अपनी निजी जमीन पर कुर्बानी के लिए ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ या अनुमति प्राप्त करनी है, उन्हें संबंधित प्रभाग समिति कार्यालय में प्रभाग अधिकारी के समक्ष आवेदन जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 19 मई 2026 निर्धारित की गई है, जो ईद-उल-अजहा से सात दिन पहले की अवधि है।
मनपा ने कहा है कि आवेदन कार्यालयीन समय में स्वीकार किए जाएंगे और नियमानुसार उसी दिन अनुमति संबंधी निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह आदेश मनपा आयुक्त अनमोल सागर द्वारा जारी किया गया है। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर नियमों का पालन करें, ताकि बकरीद के दौरान व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखी जा सके।

