अब्दुल गनी खान
भिवंडी के भोईवाडा पुलिस स्टेशन में गौवंश वध के मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 5:30 बजे समानगर मस्जिद के पीछे बावड़ी के पास बिना किसी कानूनी अनुमति के गौवंश का हत्या किया गया।
पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मोईनुद्दीन सलाउदीन शहा, सैदु, नजीर और गफु ने मिलकर धारदार हथियारों से गौवंश का वध किया और उसके अंगों को रिक्षा (MH05-DZ-8823) में भरकर बिक्री के उद्देश्य से ले गए। घटनास्थल से एक मुंड का और 150 से 200 किलो मांस जब्त किया गया जिसकी कुल कीमत लगभग ₹95,000 आँकी गई है।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325, 3(5) और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5(अ), 5(ब), 5(क), 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक एस. आर. पाटील कर रहे हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
