धोखाधड़ी के मामले में 13 फरवरी को ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने किया था गिरफ्तार
विशेष संवाददाता
भिवंडी मनपा के पूर्व महापौर विलास पाटिल की जमानत को आखिरकार अदालत ने मंजूर कर दिया है।जिन्हें ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने चीटिंग के मामले में 13 फरवरी को मनपा महापौर चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया था।हालांकि अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को हुए महापौर चुनाव में मतदान करने तथा 16 फरवरी को नामांकन के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा में मनपा मुख्यालय मे जाने की अनुमति प्रदान किया था।

जानकारी के मुताबिक, ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने 13 फरवरी की देर रात आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में विलास पाटील को हिरासत में लिया था।जिन्हें विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले चार दिनों तक यानी 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।इसके बाद कोर्ट ने 18 फरवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई सुनवाई में उन्हें पुनः 21 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पूर्व महापौर विलास पाटिल के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है।इससे पहले मनपा चुनाव में जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हुए विवाद के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में विलास पाटील को 7 फरवरी को उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी।

