मस्जिदों से लाउडस्पीकर न हटाने की माँग, उलेमा का पुलिस उपायुक्त को सामूहिक निवेदन

भिवंडी

अब्दुल गनी खान,
भिवंडी शहर की विभिन्न मस्जिदों से जुड़े उलेमा और धार्मिक पदाधिकारियों ने सोमवार को पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-2) को सामूहिक निवेदन सौंपकर मस्जिदों से लगाए गए लाउडस्पीकर न हटाने की माँग की है।

निवेदन में स्पष्ट किया गया है कि मस्जिदों में लगाए गए लाउडस्पीकर केवल धार्मिक कार्यों के लिए सीमित रूप से उपयोग किए जाते हैं और उनका प्रयोग शोर प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत तय मानकों के अनुसार ही किया जाता है।

इन नियमों के तहत ध्वनि की अधिकतम सीमा इस प्रकार है:

आवासीय क्षेत्र: 55 डेसिबल (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक), 45 डेसिबल (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक)

व्यावसायिक क्षेत्र: 65 डेसिबल (दिन), 55 डेसिबल (रात)औद्योगिक क्षेत्र: 75 डेसिबल (दिन), 70 डेसिबल (रात)साइलेंस ज़ोन (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर दायरे में): 50 डेसिबल (दिन), 40 डेसिबल (रात)
उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालयों ने धार्मिक और त्योहारों के अवसरों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी है, बशर्ते कि शोर प्रदूषण के मानकों का पालन किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बिना ध्वनि-स्तर की आधिकारिक जाँच किए लाउडस्पीकर हटाना अनुचित और असंवैधानिक होगा। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

निवेदन में प्रशासन से अपील की गई है कि यदि आवश्यक हो तो पहले ध्वनि-स्तर की माप कराई जाए और जब तक नियमों के उल्लंघन का प्रमाण न मिले, तब तक मस्जिदों के लाउडस्पीकरों में हस्तक्षेप न किया जाए।

इस सामूहिक निवेदन पर मौलाना फखरुद्दीन हश्मती (नायब काज़ी-ए-शरअ, भिवंडी), तफ़ज्ज़ुल हुसैन (सदर), मुफ्ती तौफीक़ खान रज़वी, मुफ्ती नवाज़ शरीफ नूरी, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम (गौसिया मस्जिद, शांति नगर), मौलाना अबु तलहा वस्ति (तैबा मस्जिद, शांति नगर), मौलाना अब्दुर्रऊफ (अहमदिया मस्जिद, शांति नगर) ज़ावेद किरन सहित कई धार्मिक नेताओं के हस्ताक्षर हैं।

उलेमाओं ने आश्वासन दिया है कि मस्जिद प्रशासन सदैव पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करेगा और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा।

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