रिपब्लिक रिपोर्ट हिन्दी
भिवंडी – मनपा जलापूर्ति विभाग द्वारा शहर में चलने वाले साइजिंग,डाइंग,मोती कारखानों सहित अन्य कंपनियों में पानी चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चला रही है।उसी क्रम में आज एक साइजिंग और मोती कारखाने पर छापेमारी कर लाखों की पानी चोरी का मामला उजागर किया है।
मनपा प्रशासक एवं आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर आज भिवंडी मनपा जलापूर्ति विभाग के प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत घर नंबर 984/1, दुर्गा कंपाउंड, भिवंडी में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रंजीत बाफना ने मनपा के बिना अनुमति से एक मोती कारखाने के लिए सड़क खोद कर अवैध रूप से पानी के मेन लाइन में एक छेद कर दिया था और बिना अनुमति के 1/2″ (औद्योगिक) पाइप कनेक्शन ले लिया था, जबकि 1/2″ औद्योगिक एक वर्ष के लिए 12, हजार जिसका 5 वर्षों के लिए 60 हजार रुपए और सड़क को नुकसान पहुंचाने पर 39, हजार 984 रुपए जिसकी कुल राशि 99 हजार 984 रुपए का नुकसान मनपा का हुआ है। शांतिनगर पुलिस थाने में रंजीत बाफना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है,अवैध रूप से सड़क खोदकर पाइपलाइन बिछाने पर भारतीय न्याय संहिता धारा 324 (4) (5), 326 (सी), 303 (2) और 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उसी क्षेत्र में मनपा समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत मकान क्रमांक 1209, दुर्गा कंपाउंड, निरक्षण के दौरान एक साइजिंग में वासुदेव खामकर नामक ब्यक्ति ने मनपा के बिना अनुमति के सड़क खोद दी और नगरपालिका के पानी की पाइप में छेद कर दिया और आधे आधे इंच का दो दो औद्योगिक नल कनेक्शन लिया था,मनपा ने 12 हजार रुपए वार्षिक के हिसाब से 5 वर्ष का दंड मारकर 1 लाख 20 हजार सहित सड़क को नुक्सान तथा अन्य दंड सहित टोटल 6 लाख 34 हजार 7 सौ चार रुपए का मनपा का नुक्सान बताकर शान्ती नगर पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया है,
पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मनपा की पहल।
कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने बताया कि कंपनियों द्वारा की जाने वाली पानी की चोरी को रोकने और मनपा की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से जलापूर्ति विभाग ने एक विशेष पहल शुरू की है।जिसके तहत मनपा ने शहर में चलने वाली कंपनियों को कुछ कर निर्धारित कर दिया है।एक इंच से चार इंच का पाइप लाइन बोरवेल अथवा कुआं से लिया गया है तो 5 से 15 रुपया इंच के हिसाब से मनपा को प्रति माह भुगतान करना पड़ेगा।इसके अलावा यदि कंपनी मालिक रस्ते को खोदकर यदि कनेक्शन लिया है तो प्रति मीटर उसका चार्ज लगेगा है।इसके अलावा कुआं अथवा बोरवेल का भी भाड़ा देना पड़ेगा।इसके साथ ही गटर से 1 इंच से 4 इंच तक का पाइप लाइन लेने पर हर कंपनी को हर माह 25 हजार से 50 हजार रुपया फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है।साथ ही हर कंपनी पर इसके लिए एक लाख रुपया डिपोजिट मनपा जलापूर्ति विभाग में जमा कर उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है।उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि कोई कंपनी चोरी से बिना मनपा प्रशासन के अनुमति मनपा अथवा प्राइवेट पानी कनेक्शन लेता है तो उस पर न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी,बल्कि उसका कनेक्शन भी खंडित किया जाएगा।कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने बताया कि मनपा के इस पहल से न सिर्फ कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पानी की चोरी पर अंकुश लगेगा,बल्कि मनपा की आय में भी वृद्धि होगा और जिससे शहर विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
