अब्दुल गनी खान
भिवंडी के नागाव रोड स्थित माजीद शेठ कंपाउंड में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का मामला सामने आया है। एक्जीक्यूटिव अधिकारी की शिकायत पर वाहीद अन्सारी, वारीस अली नजमुल्लाही और संपत्ति के मालिक सरफद माजीद के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिनी सेक्शन पिलर से अवैध रूप से दो कोर काली केबल जोड़कर बिना मीटर के 4429 यूनिट बिजली का अनधिकृत उपयोग किया। इस चोरी से बिजली विभाग को ₹1,13,586 का नुकसान हुआ है। मामले की जांच शांतीनगर पुलिस स्टेशन की सपोनि घोलप कर रहे हैं।
