साईनाथ खारबाव डेव्हलपर्स में करोड़ों का भूमि घोटाला, दो भागीदारों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ठाणे भिवंडी

अब्दुल गनी खान
भिवंडी तालुका पुलिस ने साईनाथ खारबाव डेव्हलपर्स एलएलपी में करोड़ों की संपत्ति हड़पने के आरोप में गंभीर मामला दर्ज किया है। कंपनी के दो भागीदार पदमशी कल्याणजी गजरा और उनके पुत्र दिपेन पदमशी गजरा पर फर्जीवाड़ा और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।

एफआईआर के अनुसार, हरेश रामजी भानुशाली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वे 2012 से कंपनी के भागीदार हैं। कंपनी में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें “KDK ग्रुप” और “PKG ग्रुप” मिलकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट संचालित करते हैं। शिकायत में कहा गया कि मौजे खारबाव, तालुका भिवंडी में करीब 3 हेक्टेयर 41 गुंठे जमीन खरीदी गई थी, जिसकी कुल कीमत 11.73 करोड़ रुपये थी।फिर्याद में बताया गया कि भागीदारी करार के अनुसार किसी भी भागीदार को अन्य सदस्यों की लिखित अनुमति के बिना कंपनी की संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद, आरोपी पिता-पुत्र ने 8 अगस्त 2022 को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर जमीन अपने नाम कर ली। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को 1.70 हेक्टेयर भूमि केवल 2 करोड़ रुपये में नरेशकुमार गजरा को बेच दी, जबकि असली कीमत इससे कई गुना अधिक थी।हरेश भानुशाली ने आरोप लगाया कि यह संपत्ति कंपनी की सामाईक थी और आरोपियों ने व्यक्तिगत स्वामित्व का झूठा दावा कर अन्य भागीदारों को धोखा दिया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(2), 318(2), 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निरीक्षक हर्षवर्धन शंकर बरावे जांच के प्रभारी हैं।पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में और भी भागीदारों की भूमिका सामने आ सकती है। दस्तावेजों की छानबीन और भूमि अभिलेखों की जांच जारी है। आवश्यक पुष्टि होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है।

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