नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को  20 वर्ष के कारावास की सजा

ठाणे भिवंडी

विशेष संवाददाता
भिवंडी शहर के पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़कियों को प्रताड़ित करने के मामले में पोस्को के तहत दर्ज मामले की सुनवाई भिवंडी सत्र न्यायालय में हुई और इस मामले के आरोपी को न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार भिवंडी के कामतघर इलाके के भाग्यनगर निवासी 30 वर्षीय आरोपी पवन कुमार दिनेशचंद केसरवानी भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दो पांच वर्षीय नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस संबंध में, 2020 में भिवंडी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. करांडे की अदालत में, सरकारी वकील एड सी.बी. नवले और एड वी.एम. मुंडे ने सरकारी पक्ष प्रस्तुत किया, जबकि भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे के मार्गदर्शन में, जांच अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिस सब-इंस्पेक्टर अनिल पाटिल, अदालत में पैरवी करने वाले पुलिस कांस्टेबल अभिमन्यु पाटोले, महिला पुलिस कांस्टेबल ए.एस. सगाथिया, समन और वारंट तामील करने वाले पुलिस कांस्टेबल मडवी और रामराजे ने अपराध से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने आरोपी पवन कुमार दिनेशचंद केसरवानी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और यदि वह 5,000 रुपये का जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

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