नाबालिग बच्ची से अत्याचार: आरोपी को 20 साल का कारावास

ठाणे भिवंडी

विशेष संवाददाता
भिवंडी शहर के नारपोली पुलिस स्टेशन की सीमा में एक नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार करने वाले अपराधी को 20 साल के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा भिवंडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई है।
सजा पाने वाले आरोपी का नाम अब्दुल कलाम उर्फ सद्दाम पीर मोहम्मद अंसारी (36) है, जो कैलाश नगर, नारपोली का निवासी है।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब्दुल कलाम उर्फ सद्दाम ने साल 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक अत्याचार किया था। इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। भिवंडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में स्पेशल केस नंबर 59/2023 के तहत सुनवाई हुई। न्यायाधीश एन. के. कारंडे की अदालत में सरकारी वकील एडवोकेट सी. बी. नवले और एडवोकेट वी. एम. मुंडे ने सरकारी पक्ष रखा।
नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कादबाने और पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कदम के मार्गदर्शन में जाँच अधिकारी पीएसआई एम. बी. कतूर, कोर्ट पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल शर्मा, सांबरे, पाटिल और महिला पुलिस सिपाही सगाठिया द्वारा पेश किए गए सबूतों को अदालत ने मान्य किया।
अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पिछले 15 दिनों के भीतर भिवंडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा ‘पॉक्सो’  के तहत दर्ज दो मामलों में आरोपियों को सजा सुनाए जाने से नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया है। लोगों का मानना है कि ऐसे कड़े फैसलों से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और इस तरह के जघन्य अपराधों पर रोक लगेगी।

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