घूंघट नगर में प्रभाग अधिकारी के संरक्षण में चल रहा है अवैध बांधकाम,

भिवंडी



          मनपा आयुक्त से गई कार्रवाई की मांग।



भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं, मनाया आयुक्त का पदभार संभालने के बाद शहर में अवैध बिल्डिंगों का बांध काम कुकुरमुत्ते की तरह हर प्रभाग में फल फूल रहा है,वही चीटर टाईप फिल्डरों की चांदी हो गई है कोई मांट्रियल वाले का पैसा हजम कर रहा है तो फ्लेट देने के नाम डकार जा रहा है, बिल्डिंग ऐसी बनाई जा रही है की मुश्किल से पांच दस वर्ष ही चलतीं है उसके बाद मनपा का जर्जर नोटिस लग जाती है क्यूं कि शहर में जो बिल्डर पैदा हो गए हैं उन्हें केवल पैसा दिखाई देता है जल्द बाजी में फटाफट ठोंको और किसी के गले में डाल कर भागो यही उद्देश्य रहता है,इसी तरह अवैध नवनिर्माण प्रभाग समिति 5 की हद में चल रहा है जिसकी शिकायत अब्दुल एम. शेख नामक व्यक्ति मनपा आयुक्त अजय वैद्य से की है ।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिना मनपा से परमिशन लिए एक इमारत का निर्माण शुरू है। ऐसे निर्माण के खिलाफ एमआरटीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए।
मकान नंबर 224, घूंघटनगर, हनुमान मंदिर के बगल में आरसीसी भवन का निर्माण चल रहा है, इस स्थान पर चार मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। मनपा द्वारा इस निर्माण की अनुमति नहीं है और पूरा निर्माण बिना अनुमति के चल रहा है। यह निर्माण इसलिए खतरनाक है क्योंकि निर्माण किसी इंजीनियर की देखरेख में नहीं हुआ है। ऐसे अवैध और बिना परमिशन वाले निर्माण के खिलाफ एमआरटीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और निर्माणाधीन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर केवीआईटी दाखिल कर निर्माण को बेदखल किया जाना चाहिए इस तरह की मांगनी अब्दुल शेख ने मनपा आयुक्त से की है।



उन्होंने मनपा आयुक्त से निवेदन किया है कि वार्ड समिति सी.5 के सहायक आयुक्त को धारा 260(1)बी(2)धारा 478(के तहत नोटिस जारी कर आदेश देने का कष्ट करें) 1) नगर निगम अधिनियम, 1949 की। अनुरोध है कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 433 (ए) या इसके अतिरिक्त 260, 261, 262, 276 या 478 के तहत कार्रवाई की जाए और इमारत के मालिकों के खिलाफ एमआरटीपी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए और कारवाई की लिखित जानकारी की मांग भी की है।

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