निर्माण कर्ताओं में आपसी रंजिश के चलते कई परिवार हुए बेघर
भिवंडी के गणेश सोसायटी में मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर घर नंबर 1161/0 के ए विंग और बी विंग का चौथी और पांचवीं मंजिल का निर्माण कार्य मुकेश कुमार काशीभाई पटेल ने अवैध तरीके से बगैर परमिशन बनवाया था मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद टोरंट पावर कंपनी ने बिजली आपूर्ति खंडीत की, मनपा जलापूर्ति विभाग ने जलापूर्ति खंडित किया इसके बाद मनपा की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया, मनपा आयुक्त के मार्गदर्शन में शुरू किए गये तोडू कारवाई में प्रभाग समिति दो के सहायक आयुक्त माणिक जाधव, रमाकांत म्हात्रे, बीट निरिक्षक, अतिक्रमण पथक और कर्मचारी उपस्थित थे इस दौरान शांती नगर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से बंदोबस्त चाक चौबंद इंतजाम किया था।

ज्ञात हो कि उक्त इमारत को अवैध तरीके से डेवलपमेंट करने का कार्य और माल को बेचने का का कार्य (1) वसीम जैस शेख उर्फ हजारी,(2 )बसर आलम सलाम शेख, (3) फखरुद्दीन उर्फ पापा मसाला(4)जूबैर शेख, मुंब्रा रहवासी ने चार मंजिला इमारत बनाकर बेंच डाला, इमारत का पांचवां मंजिला वसीम जैस शेख उर्फ हजारी और बसर आलम दोनों मिलकर बनाए और कुछ फ्लेट बेचां गया कुछ हैबी डिपोजिट लेकर भाड़े पर दे दिए,जिसको लेकर चारों बिल्डरों में मामला बिगड़ गया,और फखरुद्दीन उर्फ पापा व ज़ुबैर शेख ने इस मामले को लेकर मा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उन्हें इंसाफ मिला सवेरा अपार्टमेंट का चौथा और पांचवां मंजिला तोड़ने का आदेश निकला,और मनपा द्वारा तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई, चौथे-पांचवें मंजिल पर सभी घरों में अपने परिवार के साथ लोग रहते थे, बिल्डरों की आपसी लड़ाई से कई परिवार से घर हो गए, समाचार लिखने तक उन बे सहारों के पास कोई बिल्डर नहीं आया कि कम-से-कम जिसका पैसा हैबी डिपोजिट के लिया गया है उसे वापस कर दे,इसी तरह भिवंडी में अनेक चीटर बिल्डर अपनी दुकान चला रहे हैं,इन चीटरों पर अंकुश लगाने की जरूरत है,चीटर बिल्डरों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच होना चाहिए।
