एयर इंडिया की पायलट आत्महत्या तुली प्रकरण कोर्ट ने आदित्य पंडित को दी जमानत

महाराष्ट्र

आदिल नोमानी

मुंबई मरोल छेत्र में किराए के घर में रहने वाली 25 वर्षीय पायलट सृष्टि तुली 25 नवंबर की सुबह मृत पाई गईं थी। उसके एक दिन बाद, पुलिस ने उसके प्रेमी आदित्य पंडित (27) को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई की एक अदालत ने पिछले महीने कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एयर इंडिया पायलट के जेल में बंद प्रेमी आदित्य पंडित को शुक्रवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) टीटी एग्लावे ने पंडित की की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है. तुली के पिता की शिकायत में कहा गया है कि उनकी बेटी और आरोपी पंडित घटना से 5-6 दिन पहले से एक ही कमरे में एक साथ रह रहे थे. हालांकि, घटना वाले दिन आरोपी दिल्ली गया हुआ था. शिकायत के मुताबिक, आरोपी और पायलट की खान-पान की आदतें की वजह से वे अलग हो गए थे और यही उनके बीच विवाद का कारण था। तुली मांसाहारी थी जबकि पंडित शाकाहारी थे। शिकायत में दावा किया गया है कि पंडित हमेशा तुली पर मांसाहारी खाना छोड़ने का दबाव डालते थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि, आदित्य पंडित के वकील अनिकेत निगम ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि “सिर्फ इसलिए कि उनके बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इरादा था।

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